: खेत की मेड पर लगे पेड काटने के बाद हुये विवाद मे हत्या के आरोपीयो को न्यायालय ने आजीवन कारावास से किया दंडित
Admin
Tue, May 23, 2023
सरदारपुर । दो वर्ष पुर्व सरदारपुर तहसील के गांव रतनपुरा मे खेत की मेड पर लगे पेड काटने के विवाद के दौरान मारपीट मे हुई हत्या के आरोपीयो को न्यायालय ने आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया । अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर निरंजन कुमार पांचाल ने मंगलवार को को निर्णय पारित करते हुए। आरोपीगण 1. लक्ष्मंण पिता बालुजी देवडा उम्र 60 साल नि. रतनपुरा 2. प्रकाश पिता लक्ष्म्ण देवडा उम्र 22 साल नि. रतनपुरा 3. फुलीबाई पति लक्ष्म ण देवडा उम्र 55 साल 4.माया पिता लक्ष्मण देवडा उम्र 23 साल नि. रतनपुरा को आजीवन कारावास से दण्डित किये गये।
अभियोजन अधिकारी बी.एस. बिलवाल ने बताया कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी महेश ग्राम रतनपुरा रहता हूँ । खेती किसानी का काम करता हूं। मोतीलाल चोयल व लक्ष्मण देवडा के खेत पास-पास में है। आज से करीब तीन-चार महिने पहले मोतीलाल व उसके भाई नारायण के खेत के मेड से लक्ष्मण ने पेड काट लिये थे जिसका झगडा हुआ था तब से मोतीलाल व लक्ष्मण का आपस में झगडा चल रहा था व रंजिश चल रही थी। दिनांक 14.03.2021 को मैं व मेरा साथी सुरेश पिता कानालाल , गणपत पिता लालुजी जाति सिर्वी तीनों खेत पर खडे थे। मोतीलाल पिता मांगीलाल चोयल निवासी रतनपुरा का मोटर सायकल से अपने खेत तरफ जा रहा था करीब 11.50 बजे उसके खेत के पास पहुचा वैसे ही पूर्व रंजिश को लेकर लक्ष्मण ने मोतीलाल को दाहिने तरफ आंख के पास लट्ठ मारा तो मोतीलाल मोटर सायकल से गिर गया, इतने में पास में खडे माया पिता लक्ष्मण, फुलीबाई पति लक्ष्मण ,प्रकाश ने भी मोतीलाल को लात मुक्को एवं पत्थरो से मारपीट कर सिर पेट एवं शरीर पर चोट पहुचायी इस पर मै सुरेश, गणपत व विजय दौडकर गये ओर मोतीलाल को बीच-बचाव कर छुडाया मोतीलाल को लक्ष्मण ने जिस लट्ठ से मारा था वह लट्ठ वही पर फैंकरकर भाग गया फिर हमने ओम प्रकाश व गांव के लोगों को मोबाईल फोन पर सूचना दी इस पर मोतीलाल का लडका ओमप्रकाश चोयल व गांव का रमेश चोयल , दीपक चोयल गाडी लेकर मौके पर आये जिनको घटना की बात बतायी फिर मोतीलाल को रमेश की गाडी में बैठाकर अस्पताल सरदारपुर लाये । डाक्टर को दिखाया जहा पर बताया की मोतीलाल की मौत हो गई है। लक्ष्मण , मायाबाई, फुलीबाई , प्रकाश ने मोतीलाल को लट्ठ व लात मुक्को एवं पत्थरो से मारपीट कर हत्या कर दी है।
विचारण के दौरान मा. न्यायालय में मामले को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार साक्ष्यों के साक्ष्यय कराये गये एवं विशेष लोक अभियोजक पी.एल. मेडा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुपत कि गयी जिसे प्रमाणित मानते हुए न्यायालय ने आरोपीगण 1. लक्ष्म ण पिता बालुजी देवडा उम्र 60 साल नि. रतनपुरा 2. प्रकाश पिता लक्ष्म ण देवडा उम्र 22 साल नि. रतनपुरा 3. फुलीबाई पति लक्ष्मतण देवडा उम्र 55 साल 4.माया पिता लक्ष्मरण देवडा उम्र 23 साल नि. रतनपुरा को आजीवन कारावास से दण्डित किये गये । प्रकरण मे शासन की और से पैरवी सहायक लोक अभियोजन पीएल मेडा एंव फरियादी की और से अधिवक्ता शीश दुबे,मनोज कांग सिर्वी द्वारा सहयोग किया गया।
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