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: नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा ,

सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने मंगलवार को एक निर्णय पारित करते हुए दुकान पर तेल की सीसी लेने गई नाबालिक बच्ची के साथ  बलात्कार  (गंदा काम) करने वाले आरोपी अनवर पुत्र एहमद हुसैन निवासी सरदारपुर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आठ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि फरियादी पीडिता द्वारा हाजिर थाना आकर जबानी रिपोर्ट किया कि में उक्त पते पर रहती हूँ। घटना दिनांक को सुबह पीड़िता के पिता ने पीड़िता को 10 रूपये देकर बोला की मोबाईल की दुकान पर जाने में लेट हो रहा हूँ अनवर की किराना दुकान से एक नारियल के तेल की सीसी ले आओ तो पीडिता आरोपी अनवर की किराना दुकान पर तेल की सीसी लेने गई थी। पीडिता को आरोपी अनवर ने बोला की 10 रूपये ओर लेकर आओ तो पीडिता फिर घर से 10 रूपये लेकर वापस अनवर की दुकान पर आई। आरोपी अनवर ने पीडिता को दुकान के अंदर बुलाया और अनवर ने पीडिता के साथ गंदा काम किया। यह बात पीडिता ने उसके दादा को बताई। पीडिता को लेकर उसके माता, पिता थाने पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई गई। आरोपी के विरूद्ध थाना सरदारपुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में शासन की ओर से बापूसिंह बिलवाल विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी अनवर पुत्र एहमद हुसैन जाति मुसलमान निवासी सरदारपुर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आठ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बीएस बिलवार ने की।।

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