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: मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एवं अर्थदंड से किया दण्डित

सरदारपुर। न्यायालय  महेन्द्र  सिंह मेहसन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  सरदारपुर द्वारा                दिनांक 28-02-2023 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी  जगदीश पिता कनिराम सिंगाड उम्र  46 वर्ष  निवासी चोटिया हा.मु. लेडगाव तहसील सरदारपुर को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी बी.एस.बिलवाल ने बताया कि दिनांक 26.08.2016 को समय 04:00 बजे फरियादी मोहन भील वह उसके तालाब वाले खेत पर सोयाबीन की फसल देखने गया था, तो उसके खेत के सेडे की घास जवाई जगदीश भील ने काट लिया था, तो उसने कहा कि तुने मेरे सेडे की घास क्यों काटा है, तो जगदीश नाराज हो गया और उसे नंगी-नंगी गालियां दी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। उसने गालियां देने से मना किया तो उसके जवाई जगदीश ने उसे कुल्हाडी से सिर में मारा था, जिससे उसे दाहिने तरफ सिर में चोट लगी थी, फिर दूसरी बार मारा जो सिर के पीछे चोट लगी और खुन निकल आया था । घटना उसकी लडकी गुड्डीबाई ने देखी थी । फरियादी ने घटना की सूचना चौ‍की दसई पर दी जिस पर से धारा 294, 323, 506 भा.द.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुात किया गया।
विचारण के दौरान मा. न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी न्यायालय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी आरोपी जगदीश पिता कनीराम सिंगाड उम्र 46 वर्ष निवासी चोटिया हा.मु. लेटगांव तहसील सरदारपुर को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी ए.डी.पी.ओ. पी.एल.मेडा द्वारा की गई।

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