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: खेत पर निंदाई करने वाले दंपति के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। खेत पर निंदाई का कार्य कर रहे दंपति के मारपीट करने वाले पडोसी को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुपेन्द्र यादव सरदारपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए, आरोपी मुनसिंह पिता रतन जाति भील उम्र 40 साल नि. गुंगीदेवी तहसील सरदारपुर जिला धार को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी पी. एल. मेडा ने बताया कि दिनांक 24.08.2016 को फरियादी मिश्रीलाल तथा उसकी पत्नी सारवाणी बाई के साथ उसके कहके वाले खेत पर निदने के लिये गये थे दोनो फसल में से चारा निकाल रहे  थे तभी पडौसी मुनसिंह हाथ मे लड्डु लेकर आया मिश्रीलाल से बोला की मेरे सैडे पर चारा क्यो डाल रहा है। कहकर गालिया देने लगा मिश्रीलाल ने कहा गाली क्यो दे रहा है। तो मुनसिंह ने हाथ ने लिये लड्ड से मिश्रीलाल को मारा जो उसके बाँये हाथ की कलाई पर लगा दुसरी लड्ड मारी उसे सिर व पीठ में लगी मिश्रीलाल की पत्नी बिच बचाव करने आई तो उसके ऊपर भी मुनसिंह ने पत्थर फेका व बोला की सैड़े पर चारा डाला तो जाँन से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई आरोपी के विरुद्ध थाना अमझेरा पर धारा 294,323, 325 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मैं प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान  न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी मुनसिंह पिता रतन जाति भील उम्र 40 साल नि. गुंगीदेवी तहसील सरदारपुर जिला धार को 1 का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी. एस. बिलवाल द्वारा की गई।

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