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: नाबालिग को पत्नी बनाने का झांसा देकर गुजरात ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। नाबालिग को पत्नी बनाने का झांसा देकर गुजरात लेकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20-20 साल के सश्रम  कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया । विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय,  सरदारपुर द्वारा गुरुवार को प्रकरण मे निर्णय पारित करते हुए आरोपी अर्जुन पिता मोहन उर्फ तेरसिंह भाभर 21 वर्ष हा.मु. धोलीखाली थाना रायपुरिया जिला झाबुआ को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया।


अभियोजन अधिकारी  पी.एल. मेड़ा ने जानकारी देते हुये बताया कि घटना  दिनांक 15 मार्च 2020 को अभियोक्त्री और उसकी बहने घर पर ही थी और उसके माता पिता गुजरात मे मजदूरी करने गये थे । तब घर पर आरोपी अर्जुन पिता मोहन उर्फ तेरसिंह भाभर निवासी माफीपुरा धार हा.मु. धोलीखाली थाना रायपुरिया जिला झाबुआ का आया । उसने अभियोक्त्री को पत्नी बनाकर रखने का झांसा दिया और अभियोक्त्री को साथ में पैदल पैदल भोपावर ले गया जहां से आरोपी अर्जुन को राजगढ़ लेकर आया व राजगढ़ से मोरबी गुजरात ले गया जहा पर अर्जुन ने  झोपड़ी बनाकर रखा और अभियोक्त्री को पत्नी बनाने का बोलकर उसके साथ जबरन खोटा काम (बलात्कार) किया ।

जिसे अभियोक्त्री  को 6 माह की लडकी हो गई थी । इसके बाद अर्जुन उसके घर अभियोक्त्री को लाया था,  जहां पर पुलिस को पता चलने पर पुलिस घर लेने आई थी । जिस संबंध में थाना सरदारपुर आरोपी अर्जुन  के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/एल6 पाक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

विचारण के दौरान न्यायालय ने  विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी अर्जुन पिता मोहन उर्फ तेरसिंह भाभर 21 वर्ष निवासी हा.मु. धोलीखाली थाना रायपुरिया जिला झाबुआ को  20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह  बिलवाल द्वारा की गई। 

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