ब्रेकिंग

जुआ, सट्टा, काला तेल, अवैध शराब एवं ड्रग्स जैसे गंभीर अवैध कारोबार को लेकर MLA ग्रेवाल ने CM को लिखा पत्र

सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों का फूटा गुस्सा प्राचार्य पर अभद्र व्यवहार और धमकाने लगाए आरोप

भतीजे की हत्या करने वाले काका को पुलिस ने 20 घंटे में किया गिरफ्तार

लोढ़ा परिवार को गच्छाधिपति श्री नित्यसेनसूरीश्वरजी महाराज ने प्रदान किया शिलान्यास मुहूर्त

अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद के उज्जैन ज़िला सगठन प्रभारी बने विशाल जैन

सूचना

: घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। राजोद थाना अंतर्गत ग्राम नाहरखोदरा मे घर मे घुसकर बलात्कार के एक मामले मे न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एंव 8 हजार रू के अर्थदंड से दंडिया किया।  आरोपी पप्पू पिता मयाराम निवासी नाहरखोदरा  ने 16.12.2021 रात्रि 9 बजे पीड़िता जब उसका पति घर पर नही था। बाहर गया हुआ था पीडिता अपने बच्चों के साथ घर पर खाना खाकर सो गई थी तभी आरोपी ने पीडिता के घर दरवाजा खटखटाया पीडिता द्वारा दरवाजा खोला तो आरोपी ने पीड़िता को धक्का देकर जबरन घर के अंदर घुस गया व पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम ( बलात्कार) किया और जाते-जाते आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को जानसे मारने की धमकी दी व चला गया। पीड़िता ने पति के वापस आने पर घटना के बारे में बताया और आरोपी के विरूद्ध थाना राजोद के अपराध के 345 / 21 अपराध धारा 376 450, 506 भा.द.सं. प्रकरण पंजीबद्ध कराया। प्रकरण की विवेचना गिरदारसिंह व सरोज बारोड उप निरीक्षक द्वारा की गई। अनुसंधान पश्चात प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  सरदारपुर के न्यायालय में चला होकर प्रचलन में अभियोजन की ओर से साक्षीयों के कथन न्यायालय में करवाये गये। न्यायालय के समक्ष पीड़िता उसके पति व एक अन्य साक्षी द्वारा घटना का समर्थन किया। मेडिकल रिपोर्ट जिसमें घटना के समय पीड़िता के जमीन पर गिरने से सिर में व पैरो में चोंट पाने की पुष्टि पाते हुए न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष आई समस्त साक्षीयों के कथनो पर सही एवं उचित पाते हुए आरोपी पप्पू पिता मयाराम निवासी नाहरकोदरा थाना राजोद अपराध धारा 450 भादस में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू. का अर्थदंड, अपराध धारा 376 म.द.स. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू. का अर्थदंड एवं अपराध धारा 506 (भाग -2) दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू. का अर्थदंड इस प्रकार कुल 7 हजार रू. की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि पीड़िता के दिलवाये जाने का आदेश दिया एवं सजा वारंट तैयार कर आरोपी को जेल भेजा गया। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें