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: नाबालिक कोे गुजरात ले जाकर दो माह तक औरत बनाकर रखा ,किया बलात्कार न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा एंव अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। नाबालिक को बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर वह पर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय से 20 वर्ष की सजा एंव 5 हजार रू केे अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने जानकारी देते हुये बताया की विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय द्वारा उक्त प्रकरण मे निर्णय पारित करते हुये आरोपी को सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया।


श्री मेडा ने बताया की दिनांक 19.11.2021 को पीडिता उसकी मां को खेत पर जाने का बोलकर सोनियाखेडी रोड से अकेली बस में बैठकर दसई आयी । बस स्टैड पर उतर कर खडी थी तब आरोपी मिथुन पिता केशरसिंह मावी निवासी शंकरपुरा राजगढ का मिला पीडिता के पास आकर बोला की मैं तेरे को पंसद करता हॅू, तेरे से शादी करूगा कहकर पीडिता को बहला फुसलाकर दसई से बस में बैठाकर मांगोद लाया । मांगोद से गुजरात जाने वाली बस में बैठाकर मिथुन राजकोट गुजरात ले गया वहां रोड के पास बनी झोपडी में पीडिता को 2 माह तक जबरन औरत बनाकर रखा । रात में आरोपी मिथुन ने पीडिता की मर्जी के बिना उसके साथ दो तीन बार जबरन बलात्कार किया ।

पीडिता के घर वाले उसके पिता ढूंढते हुए गुजरात राजकोट लेने आये । आरोपी मिथुन मजदूरी करने गया था पीडिता का पिता गाडी में बिठाकर उसको को लेकर घर आये । घटना की बात पीडिता ने उसके माता-पिता को बताई, फिर माता-पिता के साथ थाने पर गये थे ।
। आरोपी के विरूद्ध थाना अमझेरा पर धारा 366, 376 (2)(छ) भादवि एवं पास्को एक्त के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुतत किया गया।


विचारण के दौरान न्याअयालय ने विशेष लोक अभियोजक बापू सिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी मिथुन पिता केशरसिंह उम्र 25 वर्ष को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री बी.एस. बिलवाल द्वारा की गई।

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