ब्रेकिंग

अमझेरा में बनने वाले ‘श्रीकृष्ण-रुक्मिणी लोक’: प्रथम चरण के लिए 2.75 करोड़ की निविदा जारी

धूमधाम के साथ मनाया भगवान धरणीधर का जन्मोत्सव ,चल समारोह निकाला

सनातन धर्म के साथ भारतीय संस्कृति को बचाए रखना भी अपना कर्तव्य है - राधे-राधे बाबा

माही परियोजना का उप मुख्य बांध 3 मीटर, मुख्य बांध 5 मीटर खाली,सिंचाई विभाग के 59 तालाबो मे से 58 मे नही बढ़ा जलस्तर

अनन्य शिव भक्त मुरलीधर खण्डेलवाल का निधन,नेत्रदान किए

सूचना

: मांगोद फाटे पर स्थित बजरंग ढाबे पर चल रहा था गैस का गोरख धंधा पुलिस ने की कार्यवाही,तीन आरोपीयो को मौके से पकडा,टैंकर,पिकअप वाहन और 43 भरे हुये एंव 64 खाली सिंलेंडर भी किये जप्त

सरदारपुर। मांगोद में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई है। रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे बडे गैस टैंकर से कुछ लोग उपकरणों की मदद से गैस की टंकियों को भर रहे थे, जिसे बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेचने की तैयारी थी। सूचना के आधार पर नौगांव पुलिस टीम मौके पर पहुंची व घेराबंदी करते हुए बडी संख्या में गैस सिलेंडर, टैंकर सहित अन्य सामान को जप्त किया है। पुलिस ने मामले में पवन पिता छोटेलाल निवासी शाजापुर, गोपाल पिता बालुसिह व संतोष पिता मोहन को गिरफ्तार करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। इधर रात के अंधेरे में दो से तीन आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश को लेकर एक टीम गठित की गई है।

दरअसल सरदारपुर क्षेत्र में गैस रिफिलिंग को लेकर लगातार शिकायतें एसपी मनोज कुमारसिंह को मिल रही थी, कल रात में अमझेरा थाना अंतर्गत मांगोद फाटे पर स्थित बजरंग ढाबे पर गैस का टैंकर खाली होने की सूचना मिली। एसपी ने नौगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा को धार से एक टीम लेकर मौके पर भेजा, पुलिस टीम एक चाय की दुकान पर एकत्रित हुई। जिसके बाद ढाबे पर दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान एलपीजी गैस के बडे टैंकर के एक वाल्व में एक नोजल लगाकर कमर्शियल उपयोग के लिए आरोपियों द्वारा गैस की टंकियों को भरा जा रहा था। पुलिस ने टैंकर चालक पवन सहित टंकियों को भरने वाले गोपाल व संतोष को अरेस्ट किया है।

अमझेरा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया के अनुसार सिलेंडर से संबंधित कोई भी परमिट व दस्तावेज पवन, गोपाल व संतोष के द्वारा नहीं पेश किए गए। कार्यवाही के दौरान टैंकर चालक पवन से गैस टैंकर क्रमांक एमपी-09 एचएच-1416 व नोजल तथा संतोष से एक पिकअप वाहन क्रमांक एमपह-11 जी- 5883 एवं उसमें 25 भरे हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर समय तथा गोपाल से 18 भरी कमर्शियल सिलेंडर एवं 64 खाली कमर्शियल सिलिंडर व एक घरेलु खाली सिलेंडर को जप्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। मौके पर तलाशी एवं जप्त की विधि अनुसार वीडियोग्राफी की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें